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Drug License Cancelled औषधि नियमों का उल्लंघन: परासिया के अपना मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस रद्द, अब नहीं बेच सकेंगे दवाएं

Drug License Cancelled छिंदवाड़ा जिले के परासिया में औषधि नियमों के उल्लंघन पर FDA ने अपना मेडिकल स्टोर्स का ड्रग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति और विक्रय रिकॉर्ड में अनियमितता मिलने पर यह कार्रवाई की गई। अब स्टोर पर दवाओं की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

On: October 6, 2025 8:12 PM
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Drug License Cancelled

छिंदवाड़ा, 6 अक्टूबर 2025। Drug License Cancelled परासिया क्षेत्र में संचालित अपना मेडिकल स्टोर्स पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। औषधि नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने स्टोर का ड्रग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। अब इस मेडिकल स्टोर पर दवाओं की खरीद-फरोख्त पूरी तरह से बंद रहेगी।

औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी शरद कुमार जैन ने जानकारी दी कि विभाग द्वारा की गई जांच में कई गंभीर खामियां पाई गईं। इनमें सबसे अहम थी – पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं का विक्रय, विक्रय रिकॉर्ड का अभाव और बिल जारी न किया जाना। ये सभी कृत्य औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के तहत गंभीर उल्लंघन माने जाते हैं।

निरीक्षण में उजागर हुई लापरवाही

खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय, छिंदवाड़ा की टीम ने हाल ही में परासिया स्थित अपना मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम को न तो फार्मासिस्ट उपस्थित मिला और न ही दवाओं की बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखा गया था। इसके अलावा, दवाओं की बिक्री के लिए आवश्यक विक्रय बिल और इनवॉइस भी उपलब्ध नहीं कराए गए।

इन अनियमितताओं को देखते हुए विभाग ने स्टोर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि इतने गंभीर नियम उल्लंघन के बावजूद लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। Drug License Cancelled

लेकिन निर्धारित समय सीमा में संचालक की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इस पर कार्रवाई करते हुए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने स्टोर का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। Drug License Cancelled

अब दवाओं की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित

लाइसेंस निरस्त होने के बाद अब अपना मेडिकल स्टोर्स किसी भी प्रकार की औषधि या दवा की खरीद-बिक्री नहीं कर सकेगा। अगर इस आदेश के बाद भी बिक्री की जाती है, तो संचालक पर तीन से पाँच वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान लागू होगा।

औषधि अनुज्ञापन अधिकारी श्री जैन ने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा है। दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत और योग्य फार्मासिस्ट की देखरेख में ही की जा सकती है। बिना लाइसेंस या नियमों के उल्लंघन में की गई दवा बिक्री आम जनता के जीवन से खिलवाड़ के समान है, इसलिए इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम

दवा व्यवसाय से सीधे जनता के स्वास्थ्य का संबंध होता है। गलत तरीके से या बिना योग्य व्यक्ति की देखरेख में दवाओं की बिक्री गंभीर परिणाम दे सकती है। यही कारण है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के तहत हर मेडिकल स्टोर के लिए पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। Drug License Cancelled

इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता को सही दवा, सही मात्रा और सही परामर्श मिले। लेकिन परासिया के अपना मेडिकल स्टोर्स के मामले में यह सारी शर्तें नजरअंदाज की गईं। Drug License Cancelled

ऐसे में प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई न सिर्फ कानून के पालन की दिशा में एक सख्त कदम है, बल्कि यह अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए भी एक चेतावनी है कि नियमों से खिलवाड़ करने पर सख्त सजा दी जाएगी। Drug License Cancelled

आगे भी जारी रहेगी निगरानी

औषधि विभाग ने संकेत दिए हैं कि जिलेभर में दवा दुकानों की निगरानी और औचक निरीक्षण का अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि किसी भी स्तर पर यदि औषधि कानूनों का उल्लंघन पाया गया, तो दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

इस तरह की जांचें यह सुनिश्चित करती हैं कि जनता तक पहुँचने वाली दवाएं सुरक्षित, मानक और अनुमोदित हों।

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