कांकेर। सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता और अभद्रता के मामलों को लेकर पुलिस अब सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा ही एक मामला कांकेर से सामने आया है, जहां एक युवती की इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो पर अश्लील कमेंट करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पूरा मामला 23 जुलाई 2025 का है। युवती अपने मोबाइल फोन पर इंस्टाग्राम चला रही थी, तभी उसने देखा कि किसी अंजान व्यक्ति ने उसकी प्रोफाइल फोटो पर बेहद गंदे और आपत्तिजनक कमेंट्स किए हैं। यही नहीं, उस व्यक्ति ने अपनी इंस्टा स्टोरी और हाइलाइट्स में भी प्रोफाइल फोटो के साथ अश्लील टिप्पणियां पोस्ट की थीं।
इस पर युवती ने 24 जुलाई को कांकेर थाना पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत आईटी एक्ट की धारा 67(ए) और बीएनएस की धारा 79 के तहत केस दर्ज किया।
आरोपी का नाम और गिरफ्तारी की प्रक्रिया
जांच में पता चला कि आरोपित युवक का नाम हरीश कुमार सोनकर है, जो लारगांव मरकाटोला, थाना कांकेर का रहने वाला है और उसकी उम्र 22 वर्ष है। पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर उसे 25 जुलाई को हिरासत में लिया।
पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन ज़ब्त कर लिया, जिसमें से अश्लील टिप्पणियों और पोस्ट के सबूत मिले। इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
कौन-कौन रहे कार्रवाई में शामिल
इस पूरे मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आई. के. एलिसेला (भा.पु.से.) के निर्देशन में हुई। साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश सिन्हा और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मोहसीन खान ने भी मार्गदर्शन दिया।
कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष नागर और उनकी टीम का अहम योगदान रहा। इस टीम में प्र.आर. कौशल साहू, प्रआर. दिनेश कुलदीप, आरक्षक मुनेश शोरी, श्रवण ठाकुर, वयंत सरोज, महिला आरक्षक सविता नाग, अंजली गोटा और पेट्रोलिंग टीम शामिल रही।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ रही अश्लीलता
यह मामला एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि सोशल मीडिया पर महिलाओं की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किस हद तक बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने यह भी अपील की है कि यदि किसी को सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई हरकत नजर आती है, तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें।
पुलिस का कहना है कि इस तरह के मामलों में वे तत्परता से कार्रवाई करेंगे ताकि महिलाओं को सुरक्षित डिजिटल वातावरण मिल सके।
क्या है धारा 67 (A) IT Act?
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(A) के तहत कोई भी व्यक्ति यदि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अश्लील सामग्री प्रसारित करता है जो किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाती हो, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।